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Income Tax Return (ITR) Filing 2023 अलर्ट! इन लोगों को भरना ही होगा इनकम टैक्स रिटर्न, वरना...

Income Tax Return इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना काफी जरूरी होती है. वहीं लोगों की अलग-अलग इनकम के लिहाज से इनकम टैक्स स्लैब लागू होती है.

Income Tax Return वहीं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के तहत कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की आय मूल छूट सीमा से ऊपर है या यदि किसी व्यक्ति ने कुछ निर्दिष्ट लेनदेन किए हैं तो आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है. हालांकि जिन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है और वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग नोटिस भी भेज सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है.

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इनकम टैक्स रिटर्न

वित्त वर्ष 2022-23 (आयु 2023-24) के लिए 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए पुराने टैक्स रिजीम के मुताबिक छूट सीमा 2.5 लाख रुपये सालाना और नए टैक्स रिजीम के मुताबिक मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये है. वहीं पुराने टैक्स रिजीम के मुताबिक 60 से 80 वर्ष के बीच के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये है, वहीं 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये है.

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इन कारणों की वजह से भी दाखिल करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न Income Tax Return

– अगर किसी व्यक्ति ने एक या अधिक चालू और बचत बैंक खातों में क्रमश: 1 करोड़ रुपये या 50 लाख रुपये से अधिक जमा किया है तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है. 
– अगर किसी व्यक्ति ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किया है.
– एक वर्ष में बिजली भुगतान पर 1 लाख रुपये से अधिक खर्च किया गया है. 
– भारत के बाहर किसी संपत्ति का लाभकारी स्वामी या लाभार्थी है.
– विदेश में बैंक खाता हो.
– Income Tax Return वित्त वर्ष 2022-23 (आयु 2023-24) में 25000 रुपये या उससे अधिक का टीडीएस/टीसीएस काटा गया हो. वरिष्ठ नागरिकों के मामले में वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) में 50000 रुपये से अधिक का टीडीएस/टीसीएस काटा गया है.
– पेशेवरों के लिए, यदि सकल प्राप्तियां 10 लाख रुपये से अधिक हैं तो उन्हें आईटीआर दाखिल करना होगा.

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