Income Tax Department Notice: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट नजदीक है. 31 जुलाई, 2023 के बाद आप रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको पेनल्टी देना होगा. ऐसे में अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके पास सिर्फ दो दिनों का वक्त है. चाहे आपकी सैलरी पांच लाख से नीचे हैं तो भी आपको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए. हालांकि आपको आईटीआर फाइल करते वक्त काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कुछ कमियों की वजह से आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है.
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Income Tax Department इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट वेतनभोगी व्यक्तियों को नोटिस भेजकर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय दावा की गई टैक्स छूट और कटौती का प्रमाण मांग रहा है. अगर टैक्सपेयर ने पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है तो आयकर कानून के तहत टैक्स छूट का दावा करने की अनुमति दी जाती है. कोई भी टैक्सपेयर एचआरए, ट्रेवेल अलाउंस, होम लोन पर पेमेंट किए गए ब्याज पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है.
क्यों इनकम टैक्स विभाग से मिल सकता है नोटिस
वहीं कुछ टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं, जो टैक्स छूट का दावा करने और आयकर बचाने के लिए नकली किराया रसीदों या यात्रा बिलों का उपयोग करते हैं. ऐसे में आईटी विभाग से नोटिस मिल सकता है. अभी आयकर विभाग ऐसे लोगों को नोटिस भेज रहा है. ये टैक्सपेयर्स असेसमेंट ईयर 2022-23 के हैं. ऐसे में अगर आप करेंट फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए.
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रिटर्न भरते वक्त ये बातें ध्यान रखनी चाहिए Income Tax Department
एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं और छूट का दावा करने जा रहे हैं तो आपको छूट के लिए क्लेम उसी अनुसार करना चाहिए, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट में है. उसी के अनुसार टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. साथ ही ये सभी डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए. ताकि अगर इनकम टैक्स विभाग क्लेम किए गए चीजों का सबूत मांगे तो आप पेश कर सकें.
अगर दावा फर्जी हुआ तो क्या होगा?
कुछ व्यक्तियों ने आईटीआर Income Tax Department Notice दाखिल करते समय फर्जी दावे किए होंगे. इससे उनकी कर योग्य आय कम हो जाती है. इससे आय की गलत रिपोर्टिंग को बढ़ावा मिलेगा. एक्सपर्ट कहते हैं कि आय की गलत जानकारी देना, जैसे कि किकबैक भुगतान के साथ दान के लिए कटौती का दावा करना या कुछ विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कटौती का दावा करना, चोरी किए गए कर के 200 फीसदी तक जुर्माना हो सकता है.
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