dayalu yojana
dayalu yojana हरियाणा में दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपये की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 फीसदी या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दयालु योजना में आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जा रहा है। अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान बनी सरकार की ‘दयालु योजना’।
👉 स्कीम का लाभ उठाने के लिए क्लिक करें 👈
सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) अंत्योदय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है।
ये भी देखे : किसान विकास पात्र स्कीम
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है।
ये भी देखे : घरबसल्या 15 हजार देणारी पोस्टाची योजना खास महिलासाठी
योजना का लाभ लेने के लिए तय पात्रता
- डीसी ने बताया कि योजना के तहत एफआईडीआर के अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है।
- उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु/दिव्यांगता के मामले में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। dayalu yojana
- उन्होंने बताया कि योजना के तहत 15 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- दयालु स्कीम का लाभ केवल उन परिवारों को देय होगा, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये तक सीमित है।
👉 और जानकारी के लिए यहां क्लिक करें 👈
‘दयालु’ योजना में आयु वर्ग के अनुसार दिया जा रहा लाभ
- dayalu yojana डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि 6 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख रुपये, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये, 45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये की राशि दी जाती है। dayalu yojana
- इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) या विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है।
ये भी देखे : ग्रामीण बैंक से 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए आसानी से आवेदन करें..!
Discover more from Agrosolution
Subscribe to get the latest posts sent to your email.