eligibility for sukanya samriddhi yojana भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” अभियान के तहत कई योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं में से एक योजना है “Sukanya Yojana सुकन्या समृद्धि योजना” जिसे भारत सरकार ने 2023 में शुरू किया है।
Sukanya Samriddhi Yojna योजना के अंतर्गत, माता-पिता या अभिभावक जो लड़की के माता-पिता होते हैं उनकी बेटी के नाम से पोस्ट ऑफिस, बैंक या सरकारी बैंक में खाता खोल सकते हैं, यदि उनकी बेटी 10 वर्ष से कम उम्र की हो। खाता 18 या 21 वर्ष की उम्र पर बंद करना होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह खाता केवल लड़कियों के लिए होता है।
eligibility for sukanya samriddhi yojana
यदि किसी परिवार में कोई नन्ही सी बच्ची का जन्म होता है तो सबसे पहले उसके माता-पिता उसके भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं, जैसे कि उनकी बेटी की उच्च शिक्षा और शादी आदि। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लड़कियों के लिए Sukanya Samriddhi Yojna सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है। यदि आपके घर में भी नन्ही सी बच्ची है तो आपको उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को खोलना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना 2023 ऑनलाइन उपलब्ध है।Government schemes for women empowerment
eligibility for sukanya samriddhi yojana खाता कहाँ और किस बैंक में खुलता है?
eligibility for sukanya samriddhi yojana 1 इंडियन बैंक2 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया3 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया4 बैंक ऑफ बड़ौदा5 भारतीय स्टेट बैंक6 यूको बैंक7 सिंडीकेट बैंक8 पंजाब नेशनल बैंक9 आईडीबीआई बैंक10 पंजाब एंड सिंध बैंक11 इंडियन ओवसीज बैंक12 आईसीआईसीआई बैंक13 केनरा बैंक14 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया15 बैंक ऑफ महाराष्ट्र16 बैंक ऑफ इंडिया17 एक्सिस बैंक18 भारतीय पोस्ट ऑफिस बैंक
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलणे के लीये यहा क्लिक करे
सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ एवम फायदे?
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के बाद 21 वर्षों तक वह वैध होता है। इसके बाद, खाते का धन परिपक्व होता है और जो लड़की के नाम पर खाता होता है, उसे उपलब्ध कराया जाता है। यदि खाता 23 वर्ष के बाद भी बंद नहीं किया जाता है, तो उस पर ब्याज लगता रहता है। eligibility for sukanya samriddhi yojana
लड़की की शादी किसी भी वर्ष से पहले हो जाने पर, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता स्वयं बंद हो जाता है। खाता खोलने के बाद 14 वर्षों तक जमा की गई राशि होती है, इसके बाद जमा की गई राशि पर ब्याज मिलता रहता है।
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माता-पिता या अभिभावक हर वर्ष सुकन्या समृद्धि योजना खाते में ₹250 जमा करते हैं। जमा न करने की स्थिति में, खाता बंद कर दिया जाता है और इसे फिर से खोलने के लिए ₹50 भुगतान करने होते हैं।
21 वर्ष की परिपक्व आयु से पहले माता-पिता अथवा अभिभावक 18 वर्ष की आयु के उपरांत 50% जमा को निकाल सकते हैं यह केवल तभी निकाल सकते हैं जब लड़की की शादी करनी हो या उच्च शिक्षा और जरूरी चिकित्सा के संदर्भ में, परंतु खाता में 14 वर्ष की आयु तक जमा की गई राशि होना चाहिए जिससे उस पर द्वारा ब्याज मिलता रहे। भारत सरकार के आयकर विभाग के अधिनियम 80C के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई राशि पर कर नहीं लगता है। eligibility for sukanya samriddhi yojana
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सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता-पिता केवल एक खाता खोल सकते हैं, यदि जुड़वा लड़की का जन्म हुआ हो तो इस स्थिति में दो खाते खोले जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि माता-पिता अथवा अभिभावक सुकन्या समृद्धि खाता में धन जमा करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो वह इस खाता को अधिकारी की सहायता से बंद कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज Government schemes for women empowerment
बालिका के खाते को संचालित करने के लिए, माता-पिता या कानूनी अभिभावक के पास उनकी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र और बैंक या डाकघर द्वारा मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए।
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