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Sukanya Samriddhi Yojana खाता कहाँ और किस बैंक में खुलता है?
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सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता कैसे खुलता है?
सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ एवम फायदे?
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के बाद 21 वर्षों तक वह वैध होता है। इसके बाद, खाते का धन परिपक्व होता है और जो लड़की के नाम पर खाता होता है, उसे उपलब्ध कराया जाता है। यदि खाता 23 वर्ष के बाद भी बंद नहीं किया जाता है, तो उस पर ब्याज लगता रहता है।
लड़की की शादी किसी भी वर्ष से पहले हो जाने पर, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता स्वयं बंद हो जाता है। खाता खोलने के बाद 14 वर्षों तक जमा की गई राशि होती है, इसके बाद जमा की गई राशि पर ब्याज मिलता रहता है।
सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर
माता-पिता या अभिभावक हर वर्ष सुकन्या समृद्धि योजना खाते में ₹250 जमा करते हैं। जमा न करने की स्थिति में, खाता बंद कर दिया जाता है और इसे फिर से खोलने के लिए ₹50 भुगतान करने होते हैं।
21 वर्ष की परिपक्व आयु से पहले माता-पिता अथवा अभिभावक 18 वर्ष की आयु के उपरांत 50% जमा को निकाल सकते हैं यह केवल तभी निकाल सकते हैं जब लड़की की शादी करनी हो या उच्च शिक्षा और जरूरी चिकित्सा के संदर्भ में, परंतु खाता में 14 वर्ष की आयु तक जमा की गई राशि होना चाहिए जिससे उस पर द्वारा ब्याज मिलता रहे। भारत सरकार के आयकर विभाग के अधिनियम 80C के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई राशि पर कर नहीं लगता है।
सुकन्या समृद्धि योजना खाता किस स्थिति में बंद होता है?
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता-पिता केवल एक खाता खोल सकते हैं, यदि जुड़वा लड़की का जन्म हुआ हो तो इस स्थिति में दो खाते खोले जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि माता-पिता अथवा अभिभावक सुकन्या समृद्धि खाता में धन जमा करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो वह इस खाता को अधिकारी की सहायता से बंद कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों
बालिका के खाते को संचालित करने के लिए, माता-पिता या कानूनी अभिभावक के पास उनकी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र और बैंक या डाकघर द्वारा मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए।
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