Tractor Anudan 2023 योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, लघु एवं सीमांत कृषकों को ट्रैक्टर के मूल्य का 50% अथवा रु. 1.25 लाख जो भी कम हो और अन्य किसानों के लिए मूल्य का 40% या रु। 1 लाख जो इससे कम है उसे निम्नानुसार सब्सिडी दी जानी चाहिए।
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नियम और शर्तों का कड़ाई से पालन
अन्य मामलों के लिए योजना को लागू करते समय, केंद्र प्रायोजित कृषि यंत्रीकरण उप-अभियान और संदर्भ डीटी के दिशानिर्देश। दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के शासनादेश के नियम एवं शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाये।
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सरकार के इस फैसले से, जो रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है। 30 करोड़, धन की निकासी और संवितरण के लिए निम्नलिखित को नियंत्रण और संवितरण अधिकारी के रूप में घोषित किया जाता है। सहायक निदेशक (लेखा-1), कृषि आयुक्तालय पुणे, महाराष्ट्र राज्य, पुणे।
मशीनीकरण योजना का कार्यान्वयन Tractor Anudan 2023
उक्त निधि को खर्च करते समय, कार्यान्वयन एजेंसियों को सभी वित्तीय कानूनों/नियमों/परिपत्रों/शक्तियों की सीमा के भीतर/सीवीसी सिद्धांत के अनुसार/प्रचलित सरकारी निर्णय/नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे खर्च करने की कार्रवाई करनी चाहिए। बजट और कोषागार नियमों के अनुसार परिपत्र/प्रावधान। किसी भी परिस्थिति में नियमों/अधिकारों का उल्लंघन न हो, यह सुनिश्चित करना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की जिम्मेदारी होगी।
राज्य प्रायोजित कृषि यंत्रीकरण योजना को क्षेत्रीय स्तर पर लागू करने के लिए निदेशक (वी. एंड पी.), कृषि आयुक्तालय, पुणे ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। योजना का कार्यान्वयन।
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